RCB भगदड़ मामला: वरिष्ठ अधिकारी निखिल सोसाले को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, जांच पर उठे सवाल

बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जीत के जश्न में मची भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए टीम के वरिष्ठ अधिकारी निखिल सोसाले को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है। उनके साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए नेटवर्क से जुड़े दो अन्य अधिकारियों को भी विशिष्ट शर्तों के तहत जमानत दी गई है। तीनों के पासपोर्ट कोर्ट के आदेश पर जब्त कर लिए गए हैं।

गौरतलब है कि यह हादसा 4 जून को आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ था, जब भीड़ बेकाबू हो गई और अफरातफरी में कई जानें चली गईं। हादसे के बाद पुलिस ने दावा किया था कि आरसीबी को इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी जश्न आयोजित किया गया।

5 जून को हुई गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सोसाले के वकीलों ने दलील दी कि गिरफ्तारी बिना ठोस जांच और साक्ष्यों के, केवल मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई है, ताकि भगदड़ के लिए इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

इस केस में आरसीबी, डीएनए नेटवर्क और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को पहली सूची में आरोपी बताया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केएससीए के दो वरिष्ठ अधिकारी—कोषाध्यक्ष ईएस जयराम और सचिव ए. शंकर—ने 7 जून को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

फिलहाल निखिल सोसाले और अन्य आरसीबी अधिकारियों के खिलाफ उनकी मूल कंपनी डियाजियो ने आंतरिक जांच शुरू करने की संभावना जताई है। वहीं, हादसे के बाद आरसीबी की ओर से एक सार्वजनिक माफी जारी की गई थी, लेकिन तब से अब तक उनके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई नई जानकारी या बयान सामने नहीं आया है।

यह मामला केवल एक हादसा नहीं, बल्कि आयोजन के पीछे की ज़िम्मेदारियों और प्रबंधन की लापरवाही पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

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