नई दिल्ली। करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को असेस्मेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म्स की एक्सेल यूटिलिटी को जारी कर दिया है। अब टैक्सपेयर्स अपने पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो इनकम और अन्य स्रोतों से हुई आमदनी का विवरण आसानी से भरकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
इससे पहले विभाग ने केवल आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) की यूटिलिटीज उपलब्ध कराई थीं, जो सीमित करदाताओं के लिए उपयुक्त थीं। लेकिन अब आईटीआर-2 और 3 की उपलब्धता से वे करदाता भी ई-फाइलिंग कर सकेंगे, जिनकी आय अधिक जटिल श्रेणियों में आती है।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए लिखा,
“ध्यान दें करदाता! अब आप आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल यूटिलिटीज डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूटिलिटीज आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं।”
यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद एक विंडोज ज़िप फाइल मिलेगी, जिसमें एक्सेल फॉर्मेट में रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है।
किनके लिए है ITR-2?
आईटीआर-2 वे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) फाइल कर सकते हैं जो ITR-1 भरने के पात्र नहीं हैं और जिनकी आय में शामिल हो:
- पूंजीगत लाभ
- एक से अधिक संपत्तियों से किराया
- किसी अन्य व्यक्ति (जैसे पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों) की आय जो उनकी आय में जोड़ी जाती है
- व्यवसाय या पेशे से लाभ-हानि नहीं है
ITR-3 किनके लिए?
आईटीआर-3 उन व्यक्तियों या HUF के लिए है जिनकी आय में व्यवसाय या पेशे से लाभ-हानि शामिल है।
रिटर्न भरने की डेडलाइन भी बढ़ी
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। विभाग का कहना है कि इस निर्णय से हितधारकों की चिंताओं को कम करने में मदद मिलेगी और करदाता सही एवं समय पर अनुपालन सुनिश्चित कर पाएंगे।
➡️ ई-फाइलिंग पोर्टल: www.incometax.gov.in