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प्रोफेसर अली खान मामले में हरियाणा सरकार ने गठित की तीन सदस्यीय एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली। अशोका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन कर दिया है। बुधवार को हरियाणा सरकार ने इसकी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को दी।

अली खान को हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की। साथ ही, कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे।

हरियाणा सरकार ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच अब इसी टीम के तहत चलेगी।

अली खान के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जांच का दुरुपयोग हो सकता है और एसआईटी मामले से हटकर अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने जांच को केवल सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामले तक सीमित रखने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अली खान की अंतरिम जमानत को जारी रखते हुए कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट अदालत में जमा की जाएगी और जांच उसी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहेगी।

वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अपील की कि अली खान पर ऑनलाइन पोस्ट न करने की शर्त को हटा दिया जाए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके मुवक्किल इस शर्त का उल्लंघन नहीं करेंगे। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल इस शर्त को हटाने से मना कर दिया और कहा कि अगली सुनवाई पर इस पर फिर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मामले से संबंधित विषय पर ऑनलाइन पोस्ट करने पर रोक है, अन्य विषयों पर वह लिख सकते हैं।

COLONEL SOFIYA QURESHI

कर्नल सोफिया कुरैशी विवाद: एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए समय मांगा

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