चंडीगढ़। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब शहीद सैनिकों और अधिकारियों के आश्रितों को 50 लाख की जगह पूरे 1 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाएगी। यह योजना सेना और अर्धसैनिक बलों दोनों पर लागू होगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी थी और अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने शुक्रवार रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
सरकार ने साफ किया है कि फरवरी 2023 या उसके बाद शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को यह बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। चाहे वो ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हो, दिल का दौरा, हवाई या समुद्री हादसा, आतंरिक सुरक्षा ऑपरेशन, चुनाव ड्यूटी, या फिर प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हों – सभी मामलों में आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।
इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर शहीद की पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो भी उसे अनुग्रह राशि में से 35 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। यदि शहीद के कोई संतान नहीं है, तो राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पत्नी को और बाकी 50 प्रतिशत माता-पिता को दिया जाएगा। माता-पिता के न होने पर पत्नी और बच्चों में यह राशि बराबर बांटी जाएगी।
यह योजना सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के बलिदानी वीरों के परिवारों पर लागू होगी।
इस ऐलान के साथ हरियाणा सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि देश के वीर सपूतों और उनके परिवारों के सम्मान और सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।