नई दिल्ली। उपभोक्ताओं से जबरन सेवा शुल्क वसूलने वाले पांच नामी रेस्तरां पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने दिल्ली के मखना डेली, जेरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन सभी ने दिल्ली हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद ग्राहकों से अनिवार्य सेवा शुल्क वसूलना जारी रखा था।
CCPA ने इन सभी रेस्तरां को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वसूला गया सेवा शुल्क तुरंत ग्राहकों को लौटाया जाए।
बता दें कि 4 जुलाई 2022 को CCPA ने होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें साफ कहा गया था कि कोई भी रेस्तरां सेवा शुल्क को बिल में डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ सकता और न ही इसे किसी अन्य नाम से वसूल सकता है। यह शुल्क पूरी तरह वैकल्पिक है और ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।
इसके बावजूद जब 28 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने CCPA की गाइडलाइंस को वैध ठहराया, तो कई ग्राहकों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर शिकायत की कि रेस्तरां सेवा शुल्क को जबरन वसूल रहे हैं। इन शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए CCPA ने यह कठोर कदम उठाया।
CCPA का गठन उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किया गया है।