मुर्शिदाबाद हिंसा: 315 गिरफ्तार, दो नाबालिग भी शामिल, इंटरनेट पर 1,257 लिंक ब्लॉक

कोलकाता। मुर्शिदाबाद जिले में पिछले सप्ताह वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के सिलसिले में अब तक 315 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। अधिकतर गिरफ्तार आरोपियों को अभी तक जमानत नहीं मिली है, और केवल दो नाबालिगों को ही रिहा किया गया है। इस हिंसा से जुड़ी अफवाहों और गलत सूचनाओं के फैलाव को रोकने के लिए अब तक 1,257 इंटरनेट लिंक (यूआरएल) ब्लॉक किए जा चुके हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, हिंसा की शुरुआत 8 अप्रैल को रघुनाथगंज थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ आयोजित एक प्रदर्शन से हुई थी। दोपहर में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ गया और वे न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, बल्कि पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। भीड़ के पास घातक हथियार थे, और उन्होंने तैनात पुलिसकर्मियों से उनके हथियार छीन लिए।

पश्चिम बंगाल पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिला खुफिया शाखा को 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद उमरपुर (रघुनाथगंज थाना), साजुर मोड़ (सूती थाना) और ओल्ड डाकबंगला मोड़ (शमशेरगंज थाना) में संभावित हिंसा के बारे में पहले से जानकारी मिल गई थी। रिपोर्ट ने उस दावे को चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार ने हिंसा के लिए “बाहरी तत्वों” को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, 12 अप्रैल को शमशेरगंज थाना क्षेत्र के घोषपाड़ा इलाके में एक स्थानीय मस्जिद के पास भीड़ ने खासकर हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया। अगले दिन, कंचनतला मस्जिद के पास भी एक और भीड़ ने हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की कोशिश की।

इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने 12 अप्रैल की शाम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की ओर से साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदम नाकाफी थे। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यदि केंद्रीय बलों की तैनाती समय पर होती, तो स्थिति इतनी गंभीर और विस्फोटक नहीं होती।

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