नई दिल्ली। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खातों में नामांकित व्यक्ति को जोड़ने, बदलने या हटाने के लिए अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर लघु बचत योजनाओं के नामांकन में संशोधन के लिए लगने वाले 50 रुपये के शुल्क को समाप्त कर दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि हाल ही में यह संज्ञान में आया था कि वित्तीय संस्थान पीपीएफ खातों में नामांकन संशोधन के लिए शुल्क ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नामांकित व्यक्ति को मूल खाताधारक की राशि पर कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए सरकार ने 2 अप्रैल को राजपत्र अधिसूचना जारी कर सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 में संशोधन किया है, जिससे नामांकन अपडेट करने पर कोई शुल्क न लिया जाए।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत जमाकर्ताओं को अधिकतम चार व्यक्तियों को ‘नॉमिनी’ बनाने की अनुमति दी गई है। साथ ही, बैंक में “पर्याप्त कर” की परिभाषा को संशोधित कर इसकी सीमा मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह सीमा लगभग छह दशक बाद संशोधित की गई है।