वाशिंगटन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की योजना को बड़ा झटका देते हुए वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रवासी को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरा किए बाहर नहीं भेजा जा सकता। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी नाराजगी जताई है।
क्या है मामला?
टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में वेनेजुएला के कई लोग फंसे हुए हैं। ट्रंप प्रशासन ने 1798 में बने एलियन एनिमीज एक्ट के तहत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, जो युद्धकालीन कानून है और राष्ट्रपति को विदेशी शत्रु देश के नागरिकों को हिरासत में लेने या देश से निकालने का अधिकार देता है।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी थी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर बिना सुनवाई के किसी भी अप्रवासी को बाहर भेजना गलत होगा। कोर्ट ने इस मुद्दे को निचली अदालत (सर्किट कोर्ट) को भेज दिया है ताकि विस्तृत जांच और सुनवाई हो सके।
ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अदालत हमे अपराधियों को देश से बाहर निकालने की पूरी इजाजत नहीं दे रही है। उनका मानना है कि यह निर्णय अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।
एलियन एनिमीज एक्ट क्या है?
यह एक पुराना युद्धकालीन कानून है, जो 1798 में बनाया गया था। इसका इस्तेमाल आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को विदेशी शत्रु देश के नागरिकों को हिरासत में लेने या देश से निकालने का अधिकार मिलता है। अब ट्रंप प्रशासन इसी कानून के आधार पर वेनेजुएला के अप्रवासियों को हटाने की कोशिश कर रहा है।