नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एयरलाइनों को यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के बाद लागू किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके और यात्रियों को बेहतरीन अनुभव मिल सके।
नागरिक विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने शनिवार को सभी एयरलाइनों को आदेश दिया कि वे अपने यात्री हैंडलिंग उपायों को तुरंत अपग्रेड करें। इन नए उपायों में मुख्य रूप से पारदर्शी संचार, बेहतर उड़ान सेवाएं और चिकित्सा तत्परता को शामिल किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या या मार्ग परिवर्तन की स्थिति में यात्रियों को परेशानी न हो।
डीजीसीए के जारी दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:
- पारदर्शी संचार: यात्रियों को किसी भी मार्ग परिवर्तन, विस्तारित यात्रा समय और तकनीकी रुकावटों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित किया जाएगा। यह संचार चेक-इन, बोर्डिंग और डिजिटल अलर्ट के माध्यम से किया जाएगा।
- बेहतर उड़ान सेवाएं: एयरलाइनों को उड़ान के दौरान खानपान की सेवाओं को वास्तविक ब्लॉक समय के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता होगी, ताकि यात्रियों को पर्याप्त भोजन, हाइड्रेशन और विशेष भोजन की सुविधा मिले।
- चिकित्सा तत्परता: एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान में चिकित्सा आपूर्ति पर्याप्त हो और हवाई अड्डों पर आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- ग्राहक सहायता तैयारी: कॉल सेंटर और ग्राहक सेवा टीमों को देरी, छूटे हुए कनेक्शन और अन्य सहायता या मुआवजे के मामलों को संभालने के लिए तैयार रहना होगा।
- परिचालन समन्वय: उड़ान संचालन, ग्राहक सेवा, ग्राउंड हैंडलिंग, इन-फ्लाइट सेवाओं और चिकित्सा पार्टनर्स के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
सरकार ने सभी एयरलाइनों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने का कड़ा आदेश दिया है। यदि कोई एयरलाइन इन उपायों का पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हैं और अगली सूचना तक जारी रहेंगे।