पटना: पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी खबर है। सिवान की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन पर 2011 के पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में इश्तेहार जारी कर दिया है। कोर्ट ने लालू यादव को समय पर हाजिर होने का कड़ा आदेश दिया है, लेकिन लगातार सुनवाई में उनकी गैरहाजिरी के कारण अब यह कड़ा कदम उठाया गया है।
मामला दरअसल सिवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां 2011 में हुए उपचुनाव के दौरान लालू यादव के पार्टी के उम्मीदवार परमेश्वर राय की चुनावी जनसभा में आचार संहिता का उल्लंघन होने का आरोप लगा था। उस समय लगी धारा 144 और लाउडस्पीकर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू की, लेकिन लालू यादव लगातार अदालत में पेश नहीं हुए।
कोर्ट ने जमानती और गैर जमानती वारंट जारी करने के बावजूद जब उनकी उपस्थिति नहीं हुई, तो अब इश्तेहार जारी किया गया है, जिसे लालू यादव के पैतृक गांव फुलवरिया में चस्पा किया जाएगा।
एडवोकेट मदन सिंह ने बताया कि यह मामला अब भी सक्रिय है और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप पूरी तरह से कायम है। उन्होंने बताया कि उस जनसभा के दौरान लगी धारा 144 का उल्लंघन हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी ने केस दर्ज करवाया था।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में लालू यादव के साथ जो अन्य पार्टी उम्मीदवार परमेश्वर राय थे, वे अब नहीं रहे। इसलिए अब सिर्फ लालू यादव ही इस मामले में कोर्ट के इश्तेहार का सामना कर रहे हैं।
यह मामला लालू यादव की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में नया मोड़ साबित हो सकता है। आगे की कार्रवाई और कोर्ट की मांगों पर सबकी नजरें टिकी हैं।