नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव को आखिरकार हमदर्द के मशहूर पेय रूहअफजा के खिलाफ डाले गए विवादित वीडियो को हटाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमदर्द की याचिका पर कार्यवाही यह कहते हुए बंद कर दी कि रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को भविष्य में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी होगी और हलफनामे में दिए गए आश्वासन का पालन करना होगा।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने साफ किया कि रामदेव को कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। इससे पहले कोर्ट ने विवादित ऑनलाइन सामग्री हटाने का सख्त आदेश दिया था और बाबा रामदेव की कड़ी आलोचना भी की थी।
गौरतलब है कि हमदर्द ने बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि अपने “गुलाब शरबत” के प्रचार में रामदेव ने दावा किया था कि रूहअफजा की कमाई मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में लगाई जाती है। इस पर कोर्ट ने 22 अप्रैल को बाबा रामदेव की ‘शरबत जिहाद’ वाली टिप्पणी को ‘अक्षम्य’ करार दिया था और कहा था कि यह टिप्पणी अंतरात्मा को झकझोर देती है।