नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब हो गई है। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 217 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण की पाबंदियां तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती
CAQM की सब-कमेटी ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता की समीक्षा की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमान के आधार पर यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में कम वेंटिलेशन, धीमी हवा की गति और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में बनी रह सकती है।
क्या होंगी पाबंदियां?
GRAP-1 के तहत निर्माण और धूल नियंत्रण से जुड़े सख्त उपाय लागू किए जाएंगे। खुले स्थानों और सड़कों पर धूल प्रदूषण कम करने के लिए एजेंसियों को सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। खासतौर पर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निर्णय
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, अगर AQI 200 से अधिक होता है, तो GRAP-1 लागू किया जाएगा। AQI 300 से ऊपर जाने पर GRAP-2, 350 से अधिक होने पर GRAP-3 और 400 पार करने पर GRAP-4 के प्रतिबंध लागू होंगे। गौरतलब है कि बीते शनिवार को GRAP-1 की पाबंदियां हटा ली गई थीं, लेकिन प्रदूषण स्तर फिर से बढ़ने के कारण इन्हें दोबारा लागू करना पड़ा है।