वाशिंगटन। एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को 133 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की कानूनी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश मंगलवार शाम पांच बजे तक लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब वादियों ने 18 अप्रैल को जॉर्जिया में यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अस्थायी निरोधक आदेश (TRO) के लिए याचिका दाखिल की थी। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
एबीसी न्यूज के मुताबिक, इस मुकदमे की सुनवाई कर रही संघीय न्यायाधीश विक्टोरिया एम. कैल्वर्ट ने विद्यार्थियों की याचिका पर अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया। वादियों ने आरोप लगाया कि उनकी कानूनी स्थिति को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया है। यह मुकदमा जॉर्जिया के उत्तरी जिले में एसीएलयू और अन्य समूहों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने दावा किया कि आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) ने ‘अचानक और अवैध रूप से’ छात्र और विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली से रिकॉर्ड हटा दिए। यह डेटाबेस होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा गैर-आप्रवासी छात्रों की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है।
मुकदमे में आरोप लगाया गया कि इन रिकॉर्डों को खत्म करने के कारण, आईसीई छात्रों को अवैध रूप से निर्वासित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने और स्वेच्छा से देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा सके। कई वादियों पर यातायात उल्लंघन के मामूली आरोप लगाए गए थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया।
सुनवाई के दौरान, सरकारी वकीलों ने तर्क किया कि यदि छात्रों को राहत दी जाती है तो इससे कार्यकारी शाखा का ‘आव्रजन पर नियंत्रण’ प्रभावित होगा। इस पर न्यायाधीश ने असहमति जताई और प्रशासन को आदेश दिया कि वह अदालत को अनुपालन की स्थिति से अवगत कराए। कैल्वर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार किसी भी अन्य उद्देश्य से वादियों की पहचान का उपयोग न करे।