ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेशी सहायता भुगतान के आदेश पर अस्थायी रोक

वाशिंगटन। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को दो अरब डॉलर की विदेशी सहायता का भुगतान करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के फैसले को रोकने की अपील की थी, यह दावा करते हुए कि निर्धारित समय सीमा तक भुगतान संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी कुछ दिनों की मोहलत

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला कार्यकारी शक्ति को मजबूत करने की ट्रंप प्रशासन की कोशिशों से जुड़ा है और न्यायपालिका के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स के आदेश ने अभी इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है, बल्कि अदालत को मामले की समीक्षा के लिए कुछ दिन का समय देने के उद्देश्य से “प्रशासनिक रोक” लगाई गई है।

शुक्रवार तक जवाब देने का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा कर रहे समूहों को शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार देर रात सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आधी रात की समय सीमा से पहले तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। यह ट्रंप प्रशासन द्वारा पदभार संभालने के बाद दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका है।

क्या है मामला?

इस कानूनी लड़ाई में विदेश विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) से जुड़ी दो अरब डॉलर की विदेशी सहायता राशि शामिल है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में रोक दिया था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली ने इस मामले में सुनवाई के दौरान इस धन को जारी करने का अस्थायी आदेश दिया था और बुधवार रात 11:59 बजे तक भुगतान करने के लिए कहा था।

हालांकि, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि न्यायाधीश के निर्देश का पालन करने में “कई सप्ताह” लग सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से समयसीमा बढ़ाने की अपील की गई थी, जिसे अब अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

बांग्लादेश-भारत जल समझौते पर विवाद, त्रिपुरा को पानी की आपूर्ति रोकने की मांग

मुस्तफा अमीर हत्याकांड: सिंध के आईजी को नेशनल असेंबली समिति ने किया तलब