AMIT SHAH

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर, सहकारी सम्मेलन में लेंगे भाग

भोपाल। केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12 बजे रवींद्र भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत आयोजित इस सम्मेलन में सहकारी क्षेत्र के विकास और विविध परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें “श्वेत क्रांति 2.0” और मध्य प्रदेश डेयरी विकास परियोजना पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।

सम्मेलन में विभिन्न पैक्स समितियों और निजी संस्थाओं के बीच कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय और उत्पादन को लेकर कई समझौते होंगे। उदाहरणस्वरूप, पैक्स घाट पिपरिया और मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के बीच पूसा बासमती धान पर, तथा पैक्स सलामतपुर और मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड के बीच नेपियर घास की खेती के लिए अनुबंध होंगे।

इस मौके पर चिन्हित पैक्स समितियों को प्रोजेक्ट ऋण भी प्रदान किया जाएगा, जैसे:

  • पैक्स बांगरोद (रतलाम) को धर्मकांटा स्थापना हेतु ₹15 लाख
  • पैक्स मेंहदवानी (मंडला) को कोदो-कुटकी ग्रेडिंग प्लांट के लिए ₹60 लाख
  • पैक्स गोगांवा (खरगोन) को सुपरमार्केट के लिए ₹120 लाख

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटेल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे।

सम्मेलन के दौरान दुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी के सचिव को माइक्रो एटीएम, तथा कृषक यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा पैक्स सुसनेर को पेट्रोल पंप आवंटन का एलओआई और पैक्स कुआं (कटनी) को जन औषधि केंद्र के लिए ड्रग लाइसेंस दिया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत पांच किमी के दायरे में ड्रोन पर प्रतिबंध

कार्यक्रम के मद्देनज़र रवींद्र भवन के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट बैलून जैसे उड़ने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल फ्लाइट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इस दौरान रवींद्र भवन तक यात्री बसों के मार्ग में भी परिवर्तन रहेगा और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।

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