नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर दिया गया विवादित बयान अब सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शाह का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंत्री जैसे सार्वजनिक व्यक्ति को अपनी बातों का ख्याल रखना चाहिए, न कि इस तरह की भाषा अपनानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के वकील से कड़ा सवाल किया, “यह कैसी माफी है?” जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल अदालत में आकर माफीनामा देना ही काफी नहीं, बल्कि मंत्री को अपने शब्दों की जिम्मेदारी उठानी होगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए तीन IPS अधिकारियों की एक SIT बनाई जाएगी, जिसमें एक महिला अफसर भी शामिल होगी। SIT को 28 मई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
कोर्ट ने मंत्री से कहा, “आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आपको सोच-समझकर बोलना चाहिए। आपकी भाषा ने पूरे देश को शर्मसार किया है। हम जानना चाहते हैं कि आपने माफी कैसे मांगी, इसलिए माफी का वीडियो भी कोर्ट को दिखाइए।”
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह कोई मामूली मामला नहीं है और सेना के प्रति सम्मान को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हम सेना पर गर्व करते हैं और जो भी बयान उनकी भावनाओं को आहत करता है, उसका जवाब कानून के अनुसार दिया जाएगा।”
कोर्ट ने अंत में कहा, “हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है। मंत्री को चाहिए कि वे उचित माफी मांगें और देश की भावनाओं का सम्मान करें।”
